चुनाव आयोग ने दी सफाई, नरोत्तम मिश्रा लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव।

Update: नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की खबर के मीडिया में फैलने के बाद चुनाव आयोग अधिकारी वीएल कांताराव ने बयान जारी करते हुए सफाई देते हुए कहा ‘ नरोत्तम मिश्रा का नाम पुरानी सूची में था. हमने मुख्य चुनाव अधिकारी को केस की पूरी जानकारी दी है। जिसके बाद उनका नाम अयोग्यक उम्मीदवारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा अब चुनाव लड़ पाएंगे।’

मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. शिवराज सरकार में जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है. पेड न्यूज़ के मामले में चुनाव आयोग ने कार्यवाही करते हुए 23 जून 2020 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.


क्या है पूरा मामला ?

दरअसल मामला 2008 के विधानसभा चुनाव का है दतिया से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा द्वारा अखबार में पेड न्यूज़ छपवाने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी. राजेंद्र भारती ने आरोप लगाया था की नरोत्तम मिश्रा ने अखबार में पेड न्यूज़ छपवाई और इस खर्चे का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं दिया। साथ ही भारती ने चुनाव आयोग से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ धारा 10 ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।

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