मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) में बढ़ते कोरोना(Corona) के कारण राजधानी भोपाल(Bhopal) में होली(Holi) का त्योहार इस बार अघोषित लॉकडाउन(lockdown) में मनाया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक 29 मार्च को होली के चलते सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे।

भोपाल कलेक्टर ने कहा कि इस नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी धर्मों के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर ही रहकर निजी तौर पर मनाए जा सकेंगे। भोपाल में सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते केस के बाद लोगों से होली का त्योहार घरों में मनाने की अपील की गई है।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह भी कहा कि भोपाल के बाजार रात 10 बजे के बजाए रात 9 बजे बंद होंगे। गाइडलाइन के मुताबिक भोपाल जिले में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दवा की दुकानों,राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। लोगों के रात 9 बजे से सुबह 6 बजे की अनावश्यक रुप से आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।