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रेप व यौन उत्पीड़न मामले में अब नहीं होगा ‘टू फिंगर टेस्ट’, महिला सुरक्षा शाखा ने आदेश जारी कर दिए निर्देश

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भोपाल। रेप और यौन हिंसा के मामलों की जांच के लिए ‘टू फिंगर टेस्ट’ (Two finger test) कराया जाता है। इसे लेकर मध्यप्रदेश में बड़ा फैलसा लिया गया है। प्रदेश में किसी भी रेप या यौन उत्पीड़न के मामले में अब टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने ये आदेश जारी कर पुलिस आयुक्त और एसपी को निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही टू फिंगर टेस्ट पर आपत्ति जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘अवैज्ञानिक’ करार दिया था। पीड़ितों का टू-फिंगर टेस्ट करना उन्हें फिर से प्रताड़ित करना है। कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई से टू फिंगर टेस्ट को भी हटाने को कहा था। अदालत ने टू-फिंगर टेस्ट पर फिर से रोक लगाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा।

‘टू-फिंगर’ टेस्ट यौन उत्पीड़न और रेप की शिकार महिलाओं के बारे में जानने के लिए किया जाता है कि वे सेक्‍सुअली एक्टिव हैं या नहीं। इस टेस्ट के दौरान पीड़‍िता के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी जांची जाती है। अगर प्राइवेट पार्ट में दोनों उंगलियां आसानी से चली हैं तो महिला को सेक्‍सुअली एक्टिव माना जाता है। इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन ना होने का सबूत भी मान लिया जाता है। टेस्ट का मकसद यह जानना होता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं।

नूपुर शर्मा केस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ केस में जोड़ी 3 नई धाराएं

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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस में दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं लगाई है। शनिवार को चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उनकी न्यायिका हिरासत मांगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। वहीं जुबैर के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। इनमें आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रेजरपे पेमेंट गेटवे से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि फैक्ट चेकर से संबंधित विभिन्न लेनदेन हैं, जिसमें या तो फोन नंबर भारत से बाहर का है या आईपी पता बैंकॉक, पश्चिमी, ऑस्ट्रेलिया, मनामा सहित विदेशों का है। विभिन्न माध्यमों से कुल मिलाकर लगभग 2 लाख 31 हजार 933 रुपये प्राप्त हुए हैं।

पुलिस का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि जिन ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में ट्वीट किया, वे ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देशों से थे। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन के न्यायिक हिरासत की मांग की है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने गुरुवार दोपहर को जुबैर के बेंगलुरु स्थित आवास पर लगभग तीन घंटे तक तलाशी ली थी।

केंद्र सरकार ने की अपनी हद पार , हलफनामा देते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहने की नसीहत दी

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप ना करें।

दरअसल टीकाकरण नीति और कोरोना से निपटने की तैयारी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव किया है। रविवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जगह नहीं है। 

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा कि वैश्विक महामारी के संदर्भ में न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत कम जरूरत है। आगे केंद्र ने लिखा कि 18-44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि राज्य उसकी मांग कर रहे थे।

बता दे कि केंद्र सरकार ने अपने व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन के बड़े-बड़े ऑर्डर दिए है। और इसलिए इसका सीधा असर कीमत पर पड़ रहा है। हालांकि केंद्र ने यह भी कहा कि इससे जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी राज्यों ने मुफ्त में वैक्सीन देने का एलान कर दिया है।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसे वैक्सीन की कीमत इसलिए कम देनी पड़ रही है क्योंकि केंद्र ने बड़ी संख्या में टीके का ऑर्डर दिया है।

बहुत जरूरी हो तभी आरोपी को गिरफ्तार करे पुलिस- सुप्रीम कोर्ट

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देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों की संख्या कम करने और संक्रमण रोकने के उद्देश्य से यह जरूरी दिशा निर्देश जरुरी किये हैं। शीर्ष अदालत ने देश के सभी राज्यों की पुलिस से कहा है बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो गिरफ्तारी न करें।

चीफ जस्टिस(CJI) एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और सूर्यकांत की बेंच ने जेल में कैदियों की संख्या घटाने के लिए ये निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यों से कहा कि ‘हमारे पुराने आदेश के अनुसार जिन्हें पैरोल दी गयी थी उन्हें 90 दिन की फरलो पुनः दे दी जाए इसमे कोई देर न करें।’

EC के वकील मोहित डी राम का इस्तीफा, बोले यहाँ काम करना मेरे मूल्यों के खिलाफ

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सुप्रीम कोर्ट(SC) में निर्वाचन आयोग(ECI) की पैरवी करने वाले अधिवक्ता मोहित डी राम ने आयोग के वकीलों के पैनल से इस्तीफा देते हुए कहां है कि यहां पर काम करना मेरे मूल्यों के खिलाफ है इसलिए मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। वह 2013 से सुप्रीम कोर्ट में आयोग के लिए काम कर रहे थे।

मोहित के अनुसार उनके मूल्य चुनाव आयोग के मौजूदा कामकाज के अनुरूप नहीं है इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके पैनल के अधिवक्ता की जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त करता हूं।

आपको बता दें कि मोहित चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने वाले अधिवक्ता पैनल के सदस्य थे उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब बीते दिनों ही मद्रासी हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ आयोग सुप्रीम कोर्ट से रहम की गुहार लगाने पहुँचा था।

दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था ECI पर “शायद हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए” क्योंकि राजनीतिक दलों ने रैलियों में COVID प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दीं थी।

Center has to supply 700 MT oxygen everyday to Delhi: SC

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New Delhi: No relief to the Center even from the Supreme Court. The central government has to supply 700 metric ton of medical oxygen to Delhi everyday till further order, said supreme court on Friday. As the situation deteriorates and the hospitals in the national capital continue to combat rise in Covid-19 cases.

Justice DY Chandrachud commenting on the petition filed by Tushar Mehta said, “We want 700 MT oxygen to be supplied to Delhi on daily basis and we mean business. It has to be supplied and we don’t want to be coercive. Our order will take time to be uploaded by 3 pm. But you proceed and arrange the oxygen.”

Earlier the Delhi High Court on Tuesday issued a show cause notice to the Central Government asking Why it should not entertain contempt proceedings against the government ? When they have failed to comply with the judicial order to supply oxygen for the treatment of covid-19 patients of the national capital.

Against the contempt notice of the Delhi High Court,Tushar Mehta, Solicitor General, Government of India, took up the matter in front of the bench headed by Chief Justice NV Ramana, as Justice DY Chandrachud’s bench was not available on Wednesday.

On which the Chief Justice directed to list the petition of the Center for hearing to the bench headed by Justice DY Chandrachud.

The Supreme Court agreeing with the Delhi High Court order said, “If nothing is to be hidden, let it come before the nation how allocation and distribution is done transparently by the centre. The centre continues to be in contempt for not supplying 700 MT of oxygen to Delhi.”

Justice D Y Chandrachud has also turned down the Central government’s plea to stay the Karnataka high court order directing it to increase the supply of medical oxygen to the state to 1,200 MT per day.

“We don’t want to leave the citizens of Karnataka in the lurch. The order of the High Court is a careful, calibrated and judicial exercise of power. We see no reason to entertain the SLP,” said a bench headed by Justice D Y Chandrachud.

दिल्ली High Court की अवमानना के खिलाफ Supreme Court की शरण मे पहुँची केंद्र सरकार

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देश में बढ़ते Corona virus संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन को लेकर संकट (Oxygen Crisis) गहराता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी विषय में केंद्र सरकार को कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) की शरण मे पहुँची है।

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति का अनुपालन नहीं करने को लेकर जारी अवमानना के नोटिस और केंद्र के अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश को चुनौती दी गई है. जिसपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सहमत हो गया है।

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए?

दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ भारत सरकार के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया, क्योंकि देश में कोविड-19 प्रबंधन पर स्वतं: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं थी।

जिसपर प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र की याचिका को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. तुषार मेहता इस मामले पर बुधवार को ही सुनवाई चाहते थे, लेकिन पीठ ने इसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहूलियत पर छोड़ दिया।

कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल- आपका नेशनल प्लान क्या है?

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बढ़ते कोरोना संक्रमण में लगातार फैल रही अव्यवस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मौजूदा स्थिति पर कंट्रोल पाने के लिए नेशनल प्लान मांगा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से वैक्सीनेशन पर भी जवाब तलब किया है।

देशभर में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी अन्य परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, ‘हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी, हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते हैं। हम हाईकोर्ट्स की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों (HCs) को भी अहम रोल निभाना है।’

इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी जिसमें केंद्र जवाब पेश करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश


1. SC ने केंद्र से पूछा- ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को मौजूदा स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है? राज्यों की जरूरत कितनी है? केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है? राज्यों को कितनी जरूरत है, ये तेजी से जानने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

2. गंभीर होती स्वास्थ्य जरूरतों को बढ़ाया जाए। कोविड बेड्स भी बढ़ाए जाएं।

3. वो कदम बताइए जो रेमडेसिविर और फेवीप्रिविर जैसी जरूरी दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए।

4. अभी कोवीशील्ड और कोवैक्सिन जैसी दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी? इन वैक्सीन के अलग-अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार हैं?

5. 28 अप्रैल तक जवाब दें कि 18+ आबादी के वैक्सीनेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्या मामले हैं।

हालांकि केंद्र सरकार के बचाव में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं वो लोगों की परेशानियां दूर करने और हालात को सावधानी से संभालने में सिद्धहस्त हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जज की कोरोना से मौत, प्रमोशन में आरक्षण मामले पर दिया था जजमेंट

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सुप्रीम कोर्ट(Supreem Court) के जज जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर की कोरोनावायरस संक्रमण के कारण गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। केरल हाईकोर्ट(kerala Highcourt) के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर पदोन्नत हुए थे।

जस्टिस शांतनागोदर 62 वर्ष के थे और कोरोना संक्रमण से प्रभावित थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने की है।

जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर का जन्म 5 मई 1958 को कर्नाटक में हुआ था। 5 सितंबर 1980 से उन्होंने वकालत की शुरूआत की थी और 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर पदोन्नत हुए थे। इससे पहले वह केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे।

सरकारी अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित मसले प्रमोशन में आरक्षण की सुनवाई जस्टिस शांतनागोदर ने ही कि थी इसके पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने कहा था प्रमोशन में आरक्षण तभी दिया जाए जब कर्मचारी उस पद लायक हो। इसका परीक्षण होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस समय को कहा ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ , केंद्र सरकार से मांगा है जवाब

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कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश में इमरजेंसी जैसे हालात

देश में फैले कोरोना संक्रमण(Corona) पर सुप्रीम कोर्ट(Supreem Court) ने सख्त टिप्पणी की है SC ने कहा कि देश मे इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं।

देश के बिगड़ते हालात पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्व संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र के पास क्या प्लान है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ऐसे समय में नोटिस जारी किया है जब दिल्ली हाईकोर्ट,मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बेड़ों की कमी,ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों को बुरी तरह लताड़ लगा चुके हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश(CJI) एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोविड-19 पर राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाकर पेश करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने केंद्र के वकील को दिए दिशानिर्देशों में कहा है कि आप केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, वैक्सीनशन का तरीका और राज्यों में लॉकडाउन के फैसले पर अपना जवाब पेश करे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मचे हाहाकार पर ऐसे समय टिप्पणी की है जब कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को बुरी तरह लताड़ा था। कल देर शाम एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि केंद्र चाहे भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे, बस ऑक्सीजन लाकर दे। न्यायालय ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि हम ऑक्सिजन की कमी से इस तरह लोगों को मरता नहीं देख सकते।