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हिमाचल सरकार रेमडिसीवीर इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को कर सकती है मदद

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मध्य प्रदेश के विधायक अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री से सहयोग लेकर हिमाचल प्रदेश की दवा निर्माता कंपनी से इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्हें जानकारी मिली थी कि हिमाचल प्रदेश की एक दवा निर्माता कंपनी है जिसके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस भी है और कच्चा माल भी है। वो कंपनी 24 घंटे में एक लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बना कर दे सकती है। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह पर हिमाचल प्रदेश की सरकार उसे इंजेक्शन मध्य प्रदेश की सरकार को बेचने की मंजूरी दे सकती है।

उनके कार्यालय में मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी एवं नरहरि ने एक घंटे में पत्र जारी कर दिया कि मध्यप्रदेश सरकार को यह इंजेक्शन चाहिए है। इसलिये हिमाचल प्रदेश सरकार इस कंपनी को विशेष अनुमति दे । अजय विश्नोई के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकार अनुमति दे देगी।

अजय विश्नोई ने प्लांट के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री के प्रयासों का आभार जताया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग से ही प्लांट कम समय से चालू हो पाया है जिससे महाकोशल क्षेत्र की जनता को आक्सीजन की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी।

क्राइम ब्रांच भोपाल की बड़ी कार्यवाही, रेमडेसिविर इन्जेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 04 आरोपियों को किया गिरफ्तार

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क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने कोरोना महामारी के बीच बड़ी कार्यवाही की है। क्राइम ब्रांच की टीम को विश्वश्नीय मुखबिर ने सूचना दी की शाहजहानाबाद इस्लामी गेट पर कुछ लडके कोरोना दवा के इन्जेक्शन को ब्लैक में बेचने के लिये खडे है। जिन्हे ऊची कीमत पर बेचा जा रहा है। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मामला राजधानी भोपाल का है जहाँ पर क्राइम ब्रांच ने शाहजहांबाद इस्लामी गेट पर दबिश देकर 04 लोगों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए आरोपियों के नाम शमी खान निवासी शाहजहानाबाद,अखलाख खान निवासी डीआईजी बंगला,डॉ एहशान खान निवासी एमआईजी कॉलोनी करोंद और नोमान खान निवासी शाहजहानाबाद हैं।

क्राइम ब्रांच ने जब विश्वस्त मुखबिर की सूचना पर इन चारों की तलाशी ली तो इनके कब्जे से 04 नग रेमडेसिविर इन्जेक्शन जिनका इस्तेमाल कोरोना मरीज के इलाज में किया जाता है मिले जिनके संबंध में दस्तावेज मांगे गये तो आवश्यक दस्तावेज न होना बताया गया और कालाबाजारी करते पाये जाने से विधिवत जप्त किये गये।

पुलिस ने ओरापीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 122/2021 धारा 269, 270 भादवि धारा 53/57 आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 3 महामारी अधिनियम, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना जारी है।

ऐसे मिले थे इंजेक्शन

पूछताछ में आरोपीगणों ने बताया कि हम लोगों को रेमडेसिविर इन्जेक्शन शाहजहानाबाद निवासी नोमान खान से 07 हजार रूपये प्रतिनग के हिसाब से दिए थे। जिन्हे हम लोग जरूरतमंद कोरोना मरीजों को 12 हजार से 18 हजार रूपये में बेचकर लाभ अर्जित करने की नियत से इन्जेक्शन बेचने की फिराक में खडे थे।