बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(RJD) सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव(Lalu Prasad Yadav) को झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है।
हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू यादव(Lalu Yadav) जेल से बाहर आ जाएंगे। झारखंड हाइकोर्ट(Jharkhand Highcourt) ने आधी सजा पूरी करने को आधार बनाते हुए लालू यादव को सशर्त जमानत दी है।
लालू को अब जेल से बाहर आने के लिए एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। साथ ही उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
लालू की जमानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए लंबित था लेकिन ऐन वक्त पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया था जिसके कारण सुनवाई टाल दी गयी और फर आज सुनवाई हुई जिसमें जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका भरना होगा साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा जिससे वो विदेश न जा सकें।