सुप्रीम कोर्ट(SC) ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट(Central Vista Project) पर रोक लगाए जाने की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए लौटा दिया है जिसमें यह मांग की गई थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अविलंब रोक लगाई जाए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले वह हाईकोर्ट जाए।
जस्टिस विनीत शरण व दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह उक्त मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाए। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट उचित निर्णय दे सकती है।
आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चालू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाये जाने की मांग को लेकर अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि निर्माण कार्य में लगे सैंकड़ों मजदूर कोरोना की दूसरी लहर का शिकार हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई को टालते हुए 17 मई की तारीख तय की थी। सुनवाई टालने के निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शरण ने कहा, ‘हम जानते हैं कि लोग मर रहे हैं। पर हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। इसलिए हम इसमें दखल नहीं देंगे। बेहतर होगा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले की जल्द सुनवाई की अपनी मांग रखें। हाईकोर्ट याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करे।’