मध्यप्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जल्द ही ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाएगी। प्रदेश में अब जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएग जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग (online gambling) पर कार्रवाई के नियम होंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 1876 के तहत ऑनलाइन गैंबलिंग पर कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं है।
अब शासन ने निर्णय लिया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम-2023 बनाया जाएगा। जिसमें ऑनलाइन जुए के अपराध को रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कई प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि ऑनलाइन गैंबलिंग एक बड़ी समस्या बन गई है। ऑनलाइन जुए की लत और इससे बढ़ती आत्महत्याओं की घटना के बाद मध्यप्रदेश सरकार पिछले काफी समय से 1876 के जुआ अधिनियम के स्थान पर नए कानून बनाने की बात कर रही थी, जिस पर बुधवार को मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी।
शिवराज सरकार चिटफंड कंपनियों को लेकर सख्त है। शिवराज ने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों के पैसे वापस लाने के लिए एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल बनाया जाएगा। ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर प्रदेश में बनाए जा रहे नए कानून के प्रारूप को गृह विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है और अब जल्द ही यह जुआ अधिनियम-2023 के रूप में मूर्त रूप ले सकता है।