Newbuzzindia: सुप्रीम कोर्ट ने समाचार चैनल Zee News के दो सम्पादकों को उद्योगपति नविन जिंदल से 100 करोड़ लेने के मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वह अपनी वॉइस सैंपल अदालत में जह करवाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने दोनों को दो हफ्तों के अंदर उनके वॉइस सैंपल जमा करने को कहा है। इससे पहले सुधीर चौधरी की ओर कहा गया था कि इस उगाही के दौरान की रिकॉर्डिंग में इनकी अावाज नही है।
गौरतलब है की साल 2012 मे उद्योगपति नवीन जिंदल की ओर से जी न्यूज़ के इन दोनो संपादकों पर आरोप लगाया गया था कि इन्होने जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जिसके बाद इन दोनों सम्पादकों को जेल भी जाना पड़ा था।
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