पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा का चुनाव निरस्त किया !

चुनाव आयोग ने मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया है। इसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी। और अब से तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
यह है मामला

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाय था। चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया।

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