सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि “एक मुस्लिम महिला को आने दें और इसे चुनौती दें। तब हम विचार करेंगे।”
बता दें कि यह याचिका हिंदू महासभा के केरल अध्यक्ष स्वामी देथाथरेया साईं स्वरूप नाथ ने दाखिल की थी। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा, “पुरुषों के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश से इंकार करना उनके साथ अन्याय है और उन्हें समानता के अधिकार से वंचित करता है जो आधुनिक समाज के लिए एक अपमान है।”
मस्जिद के साथ ही याचिकाकर्ता ने बुर्का पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।