उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बार सवाल उठाते हुए हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले दर्ज करने में पुलिस की देरी पर फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से देरी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। गौरतलब है कि तीन नाबालिग पोते-पोतियों की दादी ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे. मुनीर ने सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कभी-कभी केस दर्ज करने में छह महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। कोर्ट ने पूछा कि राज्य में ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। याचिकाकर्ता बुजुर्ग महिला ने 14 मार्च को मुकेश नाम के शख्स पर नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।