राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत पर सोशल मीडिया में की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने वाली मध्यप्रदेश पुलिस अब फंसती नजर आ रही है।
पुलिस के सामने समस्या ये है कि भागवत पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर जिस 66ए धारा में जेल भेजा गया था वह सुप्रीम कोर्ट काफी पहले खत्म कर चुका है।
पुलिस को मामले में कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल करनी है लेकिन करे तो करे किस धारा में। हालांकि युवक जमानत पाकर जेल से बाहर आ चुका है लेकिन मामला पुलिस के गले की हड्डी बन चुका है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मामला चार महीने पुराना है, जब शिओपुर कस्बे की पुलिस ने 2 नवंबर को 25 वर्षीय सत्तार खान को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।