सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक महिला को जलाकर मारने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कंचन सक्सेना आष्टा ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय आष्टा ने मामले में आरोपी भाई-बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने आरोपी तीतला बाई उर्फ उर्मिला पत्नी भूपेंद्र (30) और रवि पिता मेहरबान सिंह (24) को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों आरोपी सीहोर के देवली थाना सिद्दीकगंज के रहने वाले हैं।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी देवेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार 18 मार्च 2021 को ग्राम देवली में मृतका और आरोपी रवि के बीच में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में गाली-गलौज हो गई। धीरे-धीरे बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसी समय रवि की बहन तीतला बाई मौके पर पहुंचकर महिला के साथ गाली-गलौज करने लगी। महिला जब अपने घर की ओर जाने लगी तभी तीतला बाई भी उसके पीछे-पीछे उसके घर पहुंच गई।
घर के अंदर कमरे में तीतला बाई और महिला के बीच झूमा झटकी हुई। फिर तीतला बाई ने वहीं कमरे में एक बर्तन में रखे केरोसिन तेल को महिला के शरीर पर डालकर आग लगा दी। चीख-पुकार की आवाज सुनकर घर के बाहर काम कर रही मृतका की मां (फरियादी) घर के अंदर पहुंची। उसे देखकर तीतला बाई वहां से भाग गई। कुछ देर बाद तीतला का भाई आया और महिला को आग से जला हुआ देखकर भाग गया।
अभियोजन अधिकारी ने आगे बताया कि इसके बाद महिला को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान 21 मार्च 2021 को हमीदिया अस्पताल भोपाल में उसकी मौत हो गई। पुलिस थाना सिद्दीकगंज ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 120बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूरी जांच के बाद अभियोजन पत्र न्यायालय में एसटी क्र 95/21 पर पंजीबद्ध किया गया।